सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए परिवार की तरफ से पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु की पुष्टि होने पर परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
योगी सरकार का बड़ा फैसला : सांप काटने से मौत पर आश्रित को मिलेगा चार लाख रुपए का मुआवजा
Jul 12, 2024 22:04
Jul 12, 2024 22:04
- प्रदेश में लगातार बढ़ रही सांप काटने की घटनाएं
- 8 जुलाई 2021 को जारी शासनादेश पर लगाई मुहर
- सीएम योगी ने जनहित में लिया बड़ा फैसला
शासनादेश पर फिर से मुहर लग गई
इसके संबंध में 8 जुलाई 2021 को शासनादेश जारी किया गया था। जिसके बाद शासनादेश पर फिर से मुहर लग गई है। जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सांप काटने की घटनाएं सबसे अधिक बारिश के दिनों में होती है। ग्रामीण इलाकों के खेत में काम करने वाले किसान सांपों का शिकार होते हैं।
सरकार ने ऐसे ही घटनाओं को संज्ञान में लिया
इस कारण से सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती है। सर्पदंश पीड़ित को अगर समय से इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ही घटनाओं को संज्ञान में लिया है। हालांकि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है। इसके तहत अगर जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु सर्पदंश से होती है। उसके परिवार को सरकार की तरफ से चार लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगा मुआवजा
सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए परिवार की तरफ से पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्पदंश से मृत्यु की पुष्टि होने पर परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले लेखपाल कानूनगों तहसीलदार को दी जाएगी। जिसके बाद जिलाधिकारी को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिलाधिकारी की तरफ से परिवार से संपर्क करके आपदा राहत कोष से सर्पदंश के मृतक के परिजनों को चार लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।
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