मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू करने का फैसला सुना दिया है, मगर क्या आपको जानकारी है कि जब यूपी में लिफ्ट एक्ट की मांग की जा रही थी...
सोसाइटी में रहने वालों के लिए सुकून भरी खबर : गौतमबुद्व नगर में 10 लोगों की जान जाने के बाद पास हुआ लिफ्ट एक्ट
Feb 08, 2024 12:04
Feb 08, 2024 12:04
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 9 लोगों की मौत से लखनऊ तक मचा था हड़कंप
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली ड्रीम वैली की निर्माणधीन हाउसिंग सोसाइटी में काम करते समय अचानक लिफ्ट टूट गई थी। उस घटना में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी को इलाज के लिए नोएडा के सेक्टर-30 में स्थित जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर एक-एक करके सभी 9 लोगों ने दम तोड़ दिया था। इस घटना ने लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया था। घटना के बाद आम्रपाली और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली एनबीसीसी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया था।
लिफ्ट हादसे में हुई थी महिला मौत
3 अगस्त-2023 को नोएडा की पारस टिएरा हाउसिंग सोसाइटी के टॉवर नंबर-24 में रहने वाली 70 वर्षीय महिला सुशीला देवी अपने बेटे और बहू के साथ यहां सोसाइटी में रहती थीं। वह किसी काम से लिफ्ट में सवार होकर नीचे जा रही थीं। लोगों ने बताया कि तभी अचानक लिफ्ट का तार टूट गया। जिसके कारण लिफ्ट बीच की मंजिल पर आकर अटक गई। किसी तरह लोगों को इस हादसे की जानकारी मिली तो मेंटनेंस डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। सुरक्षा कर्मी और मेंटीनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी लिफ़्ट को खोलने में जुट गए। बताया गया है कि करीब 45 मिनट लिफ़्ट को खोलने में लग गए। इस दौरान सुशीला देवी की मौत हो चुकी थी।
गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ के लोगों को मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और लखनऊ आदि जिलों के लोगों को मिलेगा। गाज़ियाबाद के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और राजधानी लखनऊ की हाउसिंग सोसाइटियों में काफी संख्या में लिफ़्ट लगी हुई हैं। जिनके रखरखाव और मैनेजमेंट को लेकर कोई नियम-कायदे नहीं हैं। इसी वजह से इन शहरों में लिफ़्ट से जुड़े हादसे रोज़मर्रा की बात हो रही है।
पहली बार जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने विधानसभा में उठाई थी मांग
जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने लगातार हो रहे लिफ़्ट हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुद्दा उठाया और लिफ़्ट कानून बनाने की मांग की थी। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने धीरेंद्र सिंह को लिफ़्ट एक्ट पास करवाने का आश्वासन दिया था। धीरेंद्र सिंह का कहना है कि दिसंबर में एक सप्ताह के लिए विधानसभा सत्र आयोजित किया गया, लेकिन लिफ़्ट एक्ट लागू नहीं करवाया जा सका था। दरअसल, यह क़ानून विधानसभा में 28वें नंबर पर पेश किया जाना था। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग को आदेश दिया कि कानून में पर्याप्त उपबंध नहीं हैं। कानून को और मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। जिसके बाद निर्णय लिया गया कि लिफ़्ट एक्ट पास करने के लिए विधानसभा में बिल अगले साल बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर लिफ़्ट एक्ट के मसौदे का बारीकी से अध्ययन किया था। ऊर्जा विभाग के अफ़सरों ने मुख्यमंत्री को प्रजेंटेशन दिया था। अब इस क़ानून को योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी।
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