गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा...
6 साल की बच्ची को मिला न्याय : गौतमबुद्ध नगर कोर्ट का फैसला, रेप के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
Feb 03, 2024 14:45
Feb 03, 2024 14:45
- शुक्रवार को न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले में मैनुद्दीन को पाया दोषी
- आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा
क्या था पूरा मामला
आपको बता दें कि वर्ष 2021 में थाना बिसरख क्षेत्र में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची के साथ अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ मेहरुद्दीन ने बलात्कार किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दायर की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस न्यायालय में महिला संबंधित अपराधों की भरपूर पैरवी कर रही है।
जुर्माना नहीं देने पर बढ़ेगी सजा
शुक्रवार को न्यायाधीश ने इस मामले में मैनुद्दीन को दोषी मानते हुए उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। जज साहब ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करेगा तो एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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