घर खरीददारों को बड़ी राहत : सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रजिस्ट्री का रास्ता साफ, प्राधिकरण ने दी मंजूरी

सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रजिस्ट्री का रास्ता साफ, प्राधिकरण ने दी मंजूरी
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Oct 28, 2024 00:54

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सीनियर सिटीजन सोसाइटी में घर खरीदने वाले मूल आवंटी के अलावा सबसीक्वेंट मेंबर्स को भी बड़ी राहत दी है। अब इन खरीदारों के नाम भी फ्लैट की रजिस्ट्री में शामिल किए जा सकेंगे...

Oct 28, 2024 00:54

Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सीनियर सिटीजन सोसाइटी में घर खरीदने वाले मूल आवंटी के अलावा सबसीक्वेंट मेंबर्स को भी बड़ी राहत दी है। अब इन खरीदारों के नाम भी फ्लैट की रजिस्ट्री में शामिल किए जा सकेंगे। प्राधिकरण ने इस संबंध में प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस सोसाइटी में कुल 845 फ्लैट हैं, जिनमें से 190 फ्लैटों की रजिस्ट्री पहले ही हो चुकी है। प्राधिकरण की ओर से सोसाइटी परिसर में शिविर लगाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया संचालित की जा रही है।

यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का बड़ा फैसला : गौतमबुद्धनगर में एक जैसी होगी भूखंड आवंटन प्रक्रिया

वर्षों से इंतजार कर रहे खरीददार इंतजार
बता दें कि सीनियर सिटीजन सोसाइटी को ग्रेटर नोएडा के पी-4 बिल्डर्स एरिया में 1997 में भूखंड आवंटित किया गया था। विवादों के कारण 27 वर्षों तक इसकी कार्यपूर्ति नहीं हो पाई, जिससे सदस्यों के लिए लीज डीड नहीं हो सकी। यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद और प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह तथा सीईओ एनजी रवि कुमार के प्रयासों से मार्च 2024 में इसकी रजिस्ट्री शुरू हो सकी।



फ्लैट खरीदारों के हक में प्राधिकरण का बड़ा फैसला
वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट-खरीदारों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ग्रेटर नोएडा में फ्लैट-खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से बायर्स के हित सुरक्षित रहेंगे।

एक लीगल डॉक्यूमेंट हो सकेगा
इस बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा के फ्लैट-खरीदारों और निवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। जिनमेें एग्रीमेंट टू सेल को पंजीकृत कराने का फैसला भी शामिल है। दरअसल, फ्लैट बायर्स की तरफ से मांग की जा रही थी कि खरीदार की तरफ से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर और बायर के बीच होने वाले एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड (एग्रीमेंट टू सेल) कराने की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे बायर्स के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो सके। 

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