अब प्रॉपर्टी डीलरों को रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में पंजीकरण कराने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना और एक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य...
यूपी में प्रॉपर्टी डीलरों के लिए नए नियम लागू : रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा अनिवार्य
Aug 03, 2024 02:23
Aug 03, 2024 02:23
- नए नियम का उद्देश्य रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाना है
- प्रॉपर्टी एजेंटों को एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा
- परीक्षा में सफल होने पर ही एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा
अनधिकृत प्रॉपर्टी डीलरों की संख्या में वृद्धि
इस नए नियम का उद्देश्य रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और व्यावसायिकता लाना है। पिछले कुछ वर्षों में, अप्रशिक्षित और अनधिकृत प्रॉपर्टी डीलरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे खरीदारों को गलत जानकारी और धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा था। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने इस नए नियम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र में विश्वास बहाल करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक था।
क्या है नया नियम?
नए नियम के तहत, प्रॉपर्टी एजेंटों को एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा, जिसके बाद उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में सफल होने पर ही उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो रेरा में पंजीकरण के लिए आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य और प्रशिक्षित एजेंट ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फ्लैटों की बिक्री कर सकें।
खरीदारी करते समय रहें सतर्क
संभावित खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे फ्लैट खरीदते समय प्रॉपर्टी डीलर का रेरा पंजीकरण अवश्य जांच लें। रेरा में पंजीकृत एजेंट अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए बाध्य होंगे, जिससे खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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