यूपी रेरा ने बढ़ाई सुरक्षा : प्रमोटर्स और एजेंट्स के लिए कड़े नियम, परियोजना के प्रचार में रहेंगी ये शर्तें...

प्रमोटर्स और एजेंट्स के लिए कड़े नियम, परियोजना के प्रचार में रहेंगी ये शर्तें...
UPT | यूपी रेरा

Sep 28, 2024 16:23

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता को बढ़ाने और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमोटर्स और एजेंट्स के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए...

Sep 28, 2024 16:23

Greater Noida News : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता को बढ़ाने और ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रमोटर्स और एजेंट्स के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूपी रेरा ने सभी विज्ञापन सामग्री और प्रचार में रेरा अधिनियम 2016 के नियमों का पालन करने को अनिवार्य कर दिया है।

A3 साइज़ में दिखेगा रेरा सर्टिफिकेट
रेरा ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी परियोजनाओं के प्रमोटर्स को अपने कार्यालय, साइट ऑफिस और निर्माण स्थल पर A3 साइज़ में फॉर्म C या पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शित करनी होगी। जिससे यह स्पष्ट और दूर से पढ़ी जा सके। इसके अतिरिक्त जो भी प्रचार सामग्री जारी की जाएगी। उसमें परियोजना की रेरा पंजीकरण संख्या और क्यूआर कोड प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए।



परियोजना के प्रचार में ये सब अनिवार्य
  • परियोजना के प्रचार में रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख अनिवार्य।
  • विशिष्ट क्यूआर कोड और रेरा पोर्टल का लिंक प्रदान करना आवश्यक।
  • प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट नंबर को स्पष्ट और बड़े फॉन्ट में दर्शाना चाहिए।
  • प्रमोटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल पंजीकृत एजेंट ही उनकी परियोजनाओं को बेचें।
  • विज्ञापनों में एजेंट्स की रेरा पंजीकरण संख्या का प्रदर्शन भी अनिवार्य है।
घर खरीदारों को मिलेंगे ये फायदा
यूपी रेरा का यह कदम भावी घर खरीदारों के हित में उठाया गया है। जिससे वे विज्ञापित परियोजनाओं की प्रामाणिकता को आसानी से सत्यापित कर सकें। खरीदार अपने मोबाइल फोन से विज्ञापित क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे रेरा पोर्टल पर परियोजना से संबंधित सभी विवरणों जैसे भूलेख, स्वीकृत मैप, टावर और फ्लोर की जानकारी, नॉन-टावर एरिया की सुविधाएं, प्रस्तावित पूर्णता तिथि और निर्माण की स्थिति को देख सकते हैं।

परियोजना की वित्तीय जानकारी का अनिवार्य प्रकाशन
रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमोटर्स को सभी प्रकार की विज्ञापन सामग्री, एलॉटमेंट लेटर और ब्रोशर में प्रोजेक्ट कलेक्शन अकाउंट नंबर का उल्लेख करना होगा। इस अकाउंट में ही खरीदारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि जमा की जानी चाहिए। जिससे पारदर्शिता बनी रहे और खरीदारों को धनराशि की सुरक्षा का भरोसा मिल सके। 

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
यूपी रेरा ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि कोई प्रमोटर या एजेंट इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए बिना पंजीकरण वाली परियोजना का विज्ञापन करता है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे बचने के लिए प्रमोटर्स को रेरा के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक है। 

यूपी रेरा के अध्यक्ष का बयान
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, "रेरा का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाना है। इन दिशा-निर्देशों के पालन से खरीदारों को परियोजना संबंधी सटीक जानकारी प्राप्त होगी, जो उनके निर्णय में सहायक होगी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी हितधारक इन नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे और खरीदारों के हितों की रक्षा करेंगे।"

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