गौतमबुद्ध नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी 20 नवंबर 2024 को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की...
Noida News : गौतमबुद्ध नगर में 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश, उपचुनाव चुनाव के लिए वोटर करेंगे मतदान
Nov 18, 2024 22:52
Nov 18, 2024 22:52
आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के तहत प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक इकाई या अन्य संस्थान में कार्यरत व्यक्ति को मतदान के लिए आवश्यक अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य मतदाताओं को अपने मतदान के अधिकार का उपयोग सुनिश्चित करना है।
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इन कर्मचारियों को दिया जाएगा अवकाश
आदेश के अनुसार, जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थित सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान दिवस पर अवकाश प्रदान करें। यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र 56 में मतदाता हैं।
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जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया
इसके साथ ही, जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, पुलिस आयुक्त, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी, और श्रम विभाग को भी इस आदेश का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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