शाम 6:30 से 8:30 बजे के बीच, जो कि पीक ट्रैफिक समय माना जाता है, किसी भी बस का संचालन नहीं किया जाएगा। यह कदम शहर की भीड़भाड़ को कम करने और यातायात प्रवाह को...
गौतमबुद्ध नगर के यातायात में बदलाव : शाम के पीक आवर्स में नहीं चलेंगी बसें, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर नियमों में कड़ाई
Aug 09, 2024 18:57
Aug 09, 2024 18:57
- यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई अहम फैसले लिए गए
- शाम 6:30 से 8:30 बजे के बीच बस का संचालन नहीं किया जाएगा
- सुरक्षा के मद्देनजर बस में ओवरलोडिंग पर रोक
यात्री सुरक्षा और बस संचालन नियमों पर विशेष ध्यान
इस बैठक में बस संचालन के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। इसमें बसों के तकनीकी मानकों, यात्री सुरक्षा और संचालन नियमों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी बसों को एटीएस-119 और एटीएस-52 मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें निर्धारित बॉडी कोड, वाइपर की उचित स्थिति, और बस की आयाम सीमाएं शामिल हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बस में प्रवेश न कराया जाए।
बस की ओवरलोडिंग पर रोक
इसके अलावा, अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया। सुरक्षा के अन्य पहलुओं में, ओवरलोडिंग पर रोक, इमरजेंसी गेट के सामने सीट न लगाने का निर्देश और नशे में या थकान की स्थिति में वाहन न चलाने जैसे नियम शामिल किए गए हैं। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए दो चालकों की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की गई है। बस का नंबर प्लेट स्पष्ट होना चाहिए उसके ऊपर कोई वस्तु न लगानी चाहिए।
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