जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने यह साबित किया है कि वह क्षेत्र के विकास के साथ-साथ विवादित मामलों को निष्पक्षता और प्रभावी तरीके से सुलझाने में भी सक्षम है।
Ghaziabad News : गाजियाबाद जीडीए को रेड मॉल मामले में मिली ऐतिहासिक जीत, वसूलेगा दो सौ सत्रह करोड़
Jan 23, 2025 09:06
Jan 23, 2025 09:06
- नेशनल कंपनी विधि अधिकरण ने जीडीए के पक्ष में जारी किए आदेश
- देश का ऐसा पहला आदेश जिसे एनसीएलटी द्वारा जारी किया गया
- जीडीए को मिला दो सौ सत्रह करोड़ अट्ठारह लाख की वसूली का अधिकार
नेशनल कंपनी विधि अधिकरण में चल रहा था
रेड मॉल से जुड़ा मामला जो कि नेशनल कंपनी विधि अधिकरण NCLT नई दिल्ली में (केस संख्या: IA-3686/2022 IN IB Company petition No.(IB)-652 (PB)/2019) में चल रहा था। इसके अंतर्गत जीडीए ने निर्णायक रूप से अपने पक्ष को रखा और वित्तीय विवाद को सुलझाते हुए प्राधिकरण को वित्तीय ऋणदाता(फाइनेंशियल क्रेडिटर) के रूप में मान्यता दिलाई है। यह निर्णय 22 जनवरी 2025 को सुनाया गया।
स्वामित्व, भुगतान और परियोजना निर्माण से जुड़े मुद्दों पर
बता दें कि प्राधिकरण ने विवादित संपत्ति(खसरा संख्या 352, 353, 354, 355, 358, 371, 372) के स्वामित्व, भुगतान और परियोजना निर्माण से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से अपना पक्ष रखा। जिसमें नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल यानी एनसीएलटी में प्रत्येक सुनवाई पर प्राधिकरण से उपाध्यक्ष के निर्देशन में अधिकारियों द्वारा पहुंचकर भाग लिया गया।
आगे की रणनीति तय की गयी
जिसमें केस की प्रगति पर निगरानी रखी गयी। केस में उपाध्यक्ष अतुल वत्स से चर्चा कर आगे की रणनीति तय की गयी। इस जीत के साथ ही प्राधिकरण को 2,17,18,66,407 रुपये (दो सौ सत्रह करोड़ अट्ठारह लाख रुपये) की धनराशि वसूली का अधिकार मिला है। जो 28 फरवरी 2022 तक बकाया थी। जिस दिन NCLT में क्लेम किया गया।
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने यह साबित किया है कि वह क्षेत्र के विकास के साथ-साथ विवादित मामलों को निष्पक्षता और प्रभावी तरीके से सुलझाने में भी सक्षम है। यह सफलता प्राधिकरण की प्रतिबद्धता और कुशलता का प्रमाण है।
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