गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। गाजियाबाद राजनगर निवासी सत्येंद्र त्यागी ने 2016 में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि 2016 में रेमो डिसूजा ने अपनी फिल्म 'अमर मस्ट डाई' को फाइनेंस करने के लिए पांच करोड़ रुपये का निवेश कराया था।
हाईकोर्ट से राहत नहीं : बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर दर्ज धोखाधड़ी का मुकदमा रद्द करने से इनकार
Aug 26, 2024 22:53
Aug 26, 2024 22:53
तलबी आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ 2016 में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में ट्रायल कोर्ट से जारी तलबी आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। रेमो को अब गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत ने रेमो डिसूजा के वकील विजित सक्सेना को सुनाया है।
फिल्म 'अमर मस्ट डाई' को फाइनेंस करने का सुझाव
मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। गाजियाबाद राजनगर निवासी सत्येंद्र त्यागी ने 2016 में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि 2016 में रेमो डिसूजा ने अपनी फिल्म 'अमर मस्ट डाई' को फाइनेंस करने के लिए पांच करोड़ रुपये का निवेश कराया था। रेमो ने वादा किया था कि फिल्म रिलीज के बाद उन्हें दोगुना 10 करोड़ रुपये वापस मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सत्येंद्र त्यागी ने रुपये वापस मांगे तो इस पर डिसूजा ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिला दिलाई थी।
डिसूजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
विवेचना के बाद पुलिस ने वर्ष 2020 में डिसूजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए डिसूजा के खिलाफ तलबी आदेश और फिर बाद में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ डिसूजा ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि डिसूजा की ओर से आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई है।
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