5 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वालों को जुर्माना के तौर पर 5,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी आयकर दाता की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो उसे जुर्माना के तौर पर 1,000 रुपए का भुगतान...
Income Tax Return : ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, इसके बाद ITR भरने पर लगेगा जुर्माना
Jul 17, 2024 03:07
Jul 17, 2024 03:07
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स विभाग ने तय की अंतिम तारीख
- 31 जुलाई के बाद आयकर दाताओं के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं
- अंतिम तिथि के बाद ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ITR फाइल करने पर जुर्माना वसूलेगा
आयकर अधिवक्ता नमो जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ITR फाइल करने पर जुर्माना वसूलेगा। अंतिम तिथि के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना 5000 रुपए तक हो सकता है। 31 जुलाई के बाद आयकर दाताओं के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 31 जुलाई के बाद अगर ITR फाइल करते हैं तो इसके लिए फाइन देना ही होगा। उन्होंने बताया कि अब ITR फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है।
काम को पूरा करने के लिए मौके तो मिलेंगे
उन्होंने बताया कि अगर 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR फाइल कर लें। अगर इस तिथि तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो इस काम को पूरा करने के लिए मौके तो मिलेंगे। लेकिन इसके लिए भारी भरकम जुर्माना भी ITR फाइल करते समय भरना होगा। 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले आयकर दाताओं को लेट फीस चुकानी होगी।
साल में 5 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वालों को जुर्माना के तौर पर 5,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी आयकर दाता की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है तो उसे जुर्माना के तौर पर 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा। जुर्माना के साथ देरी से रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन 31 दिसंबर, 2024 तक है।
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