बिल्डर से सोसायटी एओए या आरडब्ल्यूए को हैंडओवर हो चुकी हो। एनओसी के लिए एओए को बिल्डर द्वारा किए गए हैंडओवर का पेपर दिखाना होगा।
Ghaziabad News : सोसायटियों में बोरवेल लगवाने के लिए अब लेनी होगी एनओसी
Dec 26, 2024 16:14
Dec 26, 2024 16:14
- बिना एनओसी अब सोसायटी में नहीं लग सकेंगे बोरवेल
- भूजल एवं लघु सिंचाई विभाग से लेनी होगी अनुमति
- भूजल दोहन और गिरते जलस्तर के मददेनजर उठाया गया कदम
सोसायटियों को एक माह के अंदर एनओसी के लिए आवेदन
भूजल स्तर परिषद की नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल ने बताया कि गंगाजल मिलने के बावजूद लोग भूजल दोहन कर रहे हैं। पानी की खपत इतनी अधिक है कि कई क्षेत्र डार्क जोन में जा चुके हैं लेकिन, लोग सचेत नहीं हो रहे। बिना किसी कर के भूजल दोहन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 14 सोसायटियों को नोटिस जारी किया है। आने वाले दिनों में टीम प्रत्येक सोसायटी में जाएगी और वहां बिना एनओसी चल रहे बोरवेल सील किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ एओए के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि पहले इस तरह एनओसी लेने की बात नहीं की गई थी। ऐसे में अब अचानक से नोटिस भेजने का कोई औचित्य नहीं है। विभाग को पहले सोसायटियों में जाकर लोगों को जागरूक करना होगा।
जो सोसायटी बिल्डर के पास उन्हें नहीं मिलेगी एनओसी
ऐसी सोसायटी जिसका मेंटेनेंस अभी बिल्डर ही देख रहे हैं, उन्हें एनओसी नहीं दी जाएगी। नोडल अधिकारी का कहना है कि बिल्डर को निर्माण के दौरान ही एनओसी दी जाती है जो केवल निर्माण के लिए होती है। उस बोरवेल का प्रयोग वह सोसायटी का वाटर टैंक भरने के लिए नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जा रहा है तो सोसायटी के सभी बोरवेल सील किए जाएंगे।
इन शर्तों पर मिलेगी एनओसी
बिल्डर से सोसायटी एओए या आरडब्ल्यूए को हैंडओवर हो चुकी हो। एनओसी के लिए एओए को बिल्डर द्वारा किए गए हैंडओवर का पेपर दिखाना होगा। जिन सोसायटी में गंगाजल आ रहा है, वहां बोरवेल के लिए नगर निगम व जीडीए से लिखवाना पड़ेगा। एओए को बताना होगा कि सोसायटी में कितने पानी की खपत है और गंगाजल कितना मिल रहा है। नगर निगम इस बात की पुष्टि करेगा कि वह खर्च के मुकाबले कम पानी दे रहा है।
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