ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून व अन्य उडऩे वाली वस्तुओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू
Ghaziabad News : पीएम मोदी 5 जनवरी को करेंगे आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का लोकार्पण
Jan 03, 2025 09:07
Jan 03, 2025 09:07
- जिला प्रशासन/पुलिस ने आठ थाना क्षेत्रों में लगाई धारा 163
- पीएम के संभावित दौरे के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस ने की तैयारी
- दिल्ली से मेरठ तक सीधे फर्राटा भरेगी नमो भारत ट्रेन
जिला प्रशासन गाजियाबाद और पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारी शुरू कर दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 जनवरी को संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन गाजियाबाद और पुलिस कमिश्नरेट ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जिले में धारा 163 लागू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में बैठकर आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन पहुंचेंगे और वहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेगे। इसके बाद नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
29 दिसम्बर में होना था लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली के न्यू अशोक नगर और गाजियाबाद के साहिबाबाद के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 13 किमी खंड का लोकार्पण करने वाले थे। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण यह कार्यक्रम टाल दिया गया था। अब यह कार्यक्रम 5 जनवरी 2025 को संभावित है।
आठ थानाक्षेत्र नो ड्रोन जोन घोषित
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 जनवरी 2025 को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। कमिश्नरेट के आठ थानाक्षेत्रों को नो ड्रोन जोन/अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। इनमें नगर कोतवाली, मधुबन बापूधाम, सिहानी गेट, नंदग्राम, इंदिरापुरम, कौशांबी, साहिबाबाद और लिंकरोड थानाक्षेत्र शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री को विभिन्न उग्रवादी, आंतकवादी संगठन और राष्ट्रविरोधी तत्वों से जीवन भय का खतरा है।
यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून व अन्य उडऩे वाली वस्तुओं पर रोक
जिसके मद्देनजर ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून व अन्य उडऩे वाली वस्तुओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। यह सभी प्रतिबंध 5 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि तक जारी रहेंगे। कार्यवाहक एडिशनल सीपी राजेश कुमार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति के फोटोग्राफी, शूटिंग और ड्रोन आदि उड़ाने की अनुमति नहीं होगी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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