हापुड़ में नए कानून के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज :  देवर ने भाभी पर किया हमला, धमकी देकर आरोपी फरार 

देवर ने भाभी पर किया हमला, धमकी देकर आरोपी फरार 
UPT | कपूरपुर थाना क्षेत्र

Jul 01, 2024 16:11

कपूरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने देवर पर हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दर्ज की गई पहली प्राथमिकी (FIR) बन गया है।

Jul 01, 2024 16:11

Hapur News : हापुड़ जिले में नए कानूनी ढांचे के लागू होने के पहले ही दिन एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। कपूरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने देवर पर हमला करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दर्ज की गई पहली प्राथमिकी (FIR) बन गया है।

पीड़िता ने सुनाई आपबीती
घटना का विवरण बताते हुए पीड़िता नीरज देवी ने कहा कि शनिवार सुबह लगभग 8 बजे उनके देवर प्रेम कुमार ने बिना किसी कारण के उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन पर शारीरिक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। नीरज देवी ने आगे बताया कि हमले के बाद उनके देवर ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।



इस धारा के तहत किया मुकदमा दर्ज
कपूरपुर थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352 और 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

नया कानूनी ढांचा
यह घटना नए कानूनी व्यवस्था के क्रियान्वयन के महत्व को रेखांकित करती है। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के तहत, पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) को भारतीय न्याय संहिता 2023 ने, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने प्रतिस्थापित किया है।

Also Read

गाजियाबाद में पड़ोसी ने किशोर का कान काटा, एक गिरफ्तार

3 Jul 2024 02:42 PM

गाजियाबाद Ghaziabad News : गाजियाबाद में पड़ोसी ने किशोर का कान काटा, एक गिरफ्तार

साथी आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने रोहित के एक साथी आशीष को गिरफ्तार कर दिया है। और पढ़ें