हापुड़ मॉब लिंचिंग में सजा : 10 दोषियों को उम्रकैद, गोकशी के शक में चार साल पहले हुए कांड ने देश को झकझोर दिया था

10 दोषियों को उम्रकैद, गोकशी के शक में चार साल पहले हुए कांड ने देश को झकझोर दिया था
UPT | 10 दोषियों का मिला आजीवन कारावास

Mar 12, 2024 18:51

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जून 2018 में हुए मॉब लिंचिंग के मामले में सजा का एलान को गया है। कोर्ट ने गांव के ही 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Mar 12, 2024 18:51

Short Highlights
  • गोकशी के शक में हुई थी हत्या
  • कोर्ट ने 6 साल बाद सुनाई सजा
  • आरोपियों को मिला आजीवन कारावास
Hapur News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जून 2018 में हुए मॉब लिंचिंग के मामले में सजा का एलान को गया है। कोर्ट ने गांव के ही 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हापुड़ कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302/149, 307/149, 147, 148 and 153A के तहत सजा का एलान किया है।

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल साल 2018 में हापुड़ में गोकशी के शक में भीड़ ने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी थी। वहीं एक मुस्लिम शख्स को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया गया था। इसके नाम 45 वर्षीय कासिम औऱ 62 वर्षीय समीउद्दीन थे। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें भीड़ द्वारा पीड़ितों को घसीटते हुए देखा गया था। 

2019 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पीड़ित
इस घटना में जिंदा बचे मुस्लिम युवक समयुद्दीन ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर यूपी पुलिस को आगे जांच करने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था।

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