महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में जेल में बंद रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि रोहित के अंतिम संस्कार...
Meerut News : मेरठ जेल की बैरक में कैदी की हत्या! महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में था बंद
Apr 14, 2024 15:33
Apr 14, 2024 15:33
- चौधरी चरण सिंह कारागार की तनहाई बैरक में बंद था कैदी
- साथी कैदी से हुई थी एक दिन पहले मारपीट और झड़प
- परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप
महिला पर तेजाब फेंकने के आरोपी
मेरठ में चौधरी चरण सिंह कारागार में जिस कैदी की हत्या की गई है, उस पर एक महिला पर एसिड अटैक का आरोप था। आरोपी एसिड अटैक के जुर्म की सजा काट रहा था। जेल में बंद कैदी अजीबो गरीब हरकतें करता था। इसलिए उसको तनहाई बैरक में सबसे अलग रखा गया था।
जेल प्रशासन के अनुसार महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में जेल में बंद रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि रोहित के अंतिम संस्कार के बाद वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। जेल अधीक्षक ने जिला जज और डीएम से मौत की न्यायिक जांच कराने के लिए पत्र लिखा है।
महिला पर नवंबर 2018 में तेजाब फेंका
शताब्दीनगर में हवाई पट्टी के पास रहने वाली एक महिला पर नवंबर 2018 में तेजाब फेंका गया था। इससे महिला का चेहरा और सिर झुलस गया था। महिला को दिल्ली में भर्ती कराया गया था। महिला के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जांच में सामने आया कि स्कूल संचालक अजब सिंह, अंकित, रिंकू, रोहित और रवि ने वारदात को अंजाम दिया। महिला अजब सिंह के स्कूल में पढ़ाती थी। आरोप है कि अजब सिंह परेशान करता था। महिला ने नौकरी छोड़ दी थी और एक निजी कंपनी के स्टोर में काम करने लगी।
इसके बाद महिला पर तेजाब फेंका गया था। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी मामले में आरोपी रोहित को जेल में तनहाई बैरक में रखा गया था। रोति अपनी बैरक में बेसुध मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां
चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
रोहित के परिजनों ने बताया कि तेजाब फेंकने के मामले में राेहित सहित अन्य आरोपियों को 24 फरवरी को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। रोहित जेल से बाहर आ गया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पीड़िता सुप्रीम कोर्ट गई थी। पांच अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज की थी। इसके बाद उन्हें नौ अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
मेरठ जेल अधीक्षक शशिकांत मिश्रा ने बताया कि जेल कैंपस में एकांतवास में रोहित का रखा गया था। उसकी मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी। परिजनों के आरोप निराधार हैं।
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