केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत किया है। यह मामला लंबे समय से विवादों में था और हाल ही में कोर्ट ने इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है
शिक्षक भर्ती में पूरी मेरिट लिस्ट रद्द : अनुप्रिया पटेल ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत, न्याय की उम्मीद जताई
Aug 16, 2024 23:11
Aug 16, 2024 23:11
भर्ती में की गई थी आरक्षण नियमों की अनदेखी
मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई थी। ओबीसी आयोग द्वारा भी यह मान्यता दी गई थी कि आरक्षण नियमों का पालन सही ढंग से नहीं किया गया। कोर्ट ने इस मामले में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वंचित वर्ग के उम्मीदवारों को उचित अवसर मिल सके।
अनुप्रिया ने किया हाईकोर्ट के फैसले का स्वागतमैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी।
— Anupriya Patel (@AnupriyaSPatel) August 16, 2024
उन्होंने कहा, "मैं हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती हूं। यह निर्णय वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस फैसले के माध्यम से वंचित वर्ग को न्याय मिलेगा और उन्हें उनके हक का पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।" पटेल ने यह भी कहा कि अब नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे सभी अभ्यर्थियों को उनकी सही जगह मिल सके और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
न्याय की उम्मीद जताई
मंत्री पटेल ने इस मौके पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वह हमेशा वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती रहेंगी और हर संभव प्रयास करेंगी कि न्याय की प्रक्रिया में कोई भी कमी न रह जाए। इस फैसले से उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक नई दिशा मिलेगी और सभी योग्य अभ्यर्थियों को सही तरीके से मौका मिलेगा।
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