सोनभद्र न्यूज : बड़े भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 30 हजार रुपये का भी लगाया अर्थदंड

बड़े भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 30 हजार रुपये का भी लगाया अर्थदंड
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Mar 21, 2024 19:07

ढाई वर्ष पूर्व हुए राधेश्याम विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में गुरूवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां अदालत ने दोषसिद्ध पाकर मृतक के दोषी भाई

Mar 21, 2024 19:07

Sonbhadra News (Gyan Prakash Chaturvedi) : ढाई वर्ष पूर्व हुए राधेश्याम विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां अदालत ने दोषसिद्ध पाकर मृतक के दोषी भाई घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को अर्थदंड की समूची धनराशि 30 हजार रुपये और एक लाख 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

दोनो भाईयों में हुआ था विवाद
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सुमन देवी पत्नी राधेश्याम विश्वकर्मा निवासी विसुंधरी, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र ने 12 दिसंबर 2021 को थाने में तहरी देते हुए अवगत कराया था कि उसका देवर घनश्याम विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ विश्वकर्मा उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा से बार बार अपनी पत्नी को मायके से लेकर आने का दबाव बना रहा था। जबकि उसके पति का कहना था कि जब तक अच्छे ढंग से अपनी पत्नी को नहीं रखोगे, तब तक नहीं लाऊंगा। आरोप है कि इसी बात से क्षुब्ध होकर 12 दिसंबर 2021 की दोपहर 12 बजे उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा को देवर घनश्याम विश्वकर्मा ने अपने कमरे में काम के बहाने बुलाया और पति को बेरहमी से लाठी डंडा से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी देवर घनश्याम विश्वकर्मा जान मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
 
आरोप सिद्ध होने पर मिली उम्रकैद की सजा
इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की विवेचना करते हुए पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाया। जिसके बाद दोषी भाई घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को 30 हजार रुपये अर्थदंड की समूची धनराशि और एक लाख 50 हजार रुपये बतौर प्रतिकर के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ एसपी वर्मा ने बहस की।

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