Sonbhadra News : नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष का कारावास और डेढ़ लाख का जुर्माना

नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष का कारावास और डेढ़ लाख का जुर्माना
UPT | अदालत का फैसला।

Oct 25, 2024 00:46

सोनभद्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

Oct 25, 2024 00:46

Sonbhadra News : सोनभद्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, श्री अमित वीर सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपने निर्णय में दोषी संतोष कुमार खरवार को कठोर दंड की सजा सुनाई है।

यह है पूरा मामला
घटना मई 2022 की है, जब एक 17 वर्षीय किशोरी, जो बभनी क्षेत्र के एक कंप्यूटर सेंटर में कार्यरत थी, अचानक लापता हो गई। पीड़िता के परिवार को बाद में पता चला कि संतोष कुमार खरवार, जो बभनी जरहा टोला का निवासी है, उसे दिल्ली ले गया था। आरोपी ने पीड़िता की बहन से फोन पर बातचीत में दावा किया था कि उसने पीड़िता से विवाह कर लिया है।

दोषी को 20 वर्ष का कारावास
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से स्पष्ट हुआ कि यह मामला अपहरण और बलात्कार का था। विशेष रूप से, नौ गवाहों के बयान और विस्तृत पत्रावली के आधार पर न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास के साथ-साथ एक लाख पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।



डेढ़ लाख का जुर्माना
न्यायालय ने पीड़िता के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अर्थदंड की राशि में से एक लाख बीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश प्रसाद अग्रहरि, श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी और श्री नीरज कुमार सिंह ने किया। उनकी प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय दोषी को कड़ी सजा सुनाने में सफल रहा।

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