सोनभद्र न्यूज़ : नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपी को तीन साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड

नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपी को तीन साल की सजा, 10 हजार का अर्थदंड
UPT | जिला कोर्ट सोनभद्र

Mar 21, 2024 17:35

जिला न्यायालय में गुरुवार को नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में सुनवाई हुई। यह मामला करीब साढ़े 7 वर्ष पहले का है। अपर सत्र न्यायाधीश...

Mar 21, 2024 17:35

Short Highlights
  • दोषी शीतल प्रसाद को 3 वर्ष की सजा 
  •  10 हजार रूपये अर्थदंड न देने पर  एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
     
Sonbhadra News (ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी) : जिला न्यायालय में गुरुवार को नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में सुनवाई हुई। यह मामला करीब साढ़े 7 वर्ष पहले का है। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी शीतल प्रसाद को 3 वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार  रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

क्या है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 25 अक्तूबर 2016 को कोर्ट में दिए धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 17 सितंबर 2016 को शाम करीब 7 बजे पड़ोसन महिला के साथ ज्वालामुखी मंदिर दर्शन करने जा रही थी। तभी रास्ते में सुनसान जगह पर शीतल प्रसाद पुत्र दीनबंधु उर्फ बंधुराम निवासी प्राइवेट बस स्टैंड शक्तिनगर ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। तथा उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग वहां पहुंच गए। तब बेटी की इज्जत बची और वह छोड़कर भाग गया। दूसरे दिन सुबह बेटी को लेकर थाने पर गई और तहरीर दी। जिसपर पुलिस ने आरोपी शीतल प्रसाद को दो दिन तक थाने पर बैठाने के बाद छोड़ दिया। तब रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एसपी सोनभद्र को सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने  एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।  

8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शीतल प्रसाद को 3 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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