जिला कोर्ट में बुधवार को 6 वर्ष पहले हुए चंद्रदेव भारती हत्याकांड के मामले में सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की....
सोनभद्र न्यूज़ : चंद्रदेव भारती हत्याकांड मामले में दोषी विंध्याचल राम को 7 वर्ष की कैद, पढ़िये फिर....
Mar 13, 2024 22:23
Mar 13, 2024 22:23
- 25 हजार रुपये लगाया अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- वादी मुकदमा को अर्थदंड की समूची धनराशि 25 हजार रुपये मिलेगी
लड़की ने बेटे की पिटाई की
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जगदीश राम पुत्र रामप्रीत राम निवासी करिवाडीह थाना खरौधी, जिला गढ़वा (झारखंड) ने 27 फरवरी 2018 को विंढमगंज थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि उसके मझले बेटे चंद्रदेव भारती का एक गांव की लड़की से प्रेम संबंध था। जिसको लेकर 25 फरवरी 2018 को पंचायत बुलाई गई। जिसमें उसे और उसके लड़के को जलील किया गया। इतना ही नहीं, भरी पंचायत में लड़की ने बेटे की पिटाई की। लड़की के पिता ने धमकी भी दी थी। पंचायत में गए लोग भी तरह-तरह की बात कहकर अपने घरों को लौट गए। इसी बात से क्षुब्ध होकर बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। 26 फरवरी 2018 को बेटे की लाश विंढमगंज रेलवे लाइन पर कटी मिली।
कोर्ट में चार्जशीट दाखिल
इस तहरीर पर पुलिस ने लड़की के पिता विंध्याचल राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी विंध्याचल राम को 7 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
Also Read
5 Oct 2024 05:16 PM
विंध्याचल नवरात्रि मेला के नाम पर बरतर तिराहे पर दुकान के सामने पुलिस ने अपना डेरा तंबू लगा दिया। इतना ही नहीं दुकान के मीटर से बिजली कनेक्शन... और पढ़ें