उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने निचली अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल मस्जिद विवाद : AIMPLB ने लगाई गुहार, कल CJI संजीव खन्ना करेंगे सुनवाई
Nov 28, 2024 23:39
Nov 28, 2024 23:39
समिति का तर्क
जामा मस्जिद प्रबंधन समिति का कहना है कि निचली अदालत का सर्वेक्षण का आदेश अवैध और कानून के विरुद्ध है। समिति ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है।
AIMPLB की अपील
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि देशभर की निचली अदालतों को मस्जिदों और दरगाहों से संबंधित विवादित याचिकाएं स्वीकार करने से रोका जाए। बोर्ड ने कहा कि ऐसे मामलों से विवाद और सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, जो देश की एकता और शांति के लिए हानिकारक है।
विवाद की पृष्ठभूमि
निचली अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश उस याचिका पर दिया था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन हरिहर मंदिर की जमीन पर किया गया है। 19 नवंबर को मस्जिद का पहला सर्वेक्षण हुआ, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। 26 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। मृतकों में नईम, बिलाल, नोमान और कैफ शामिल हैं।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
हिंसा के बाद पुलिस ने इस मामले में सात मुकदमे दर्ज किए हैं और अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम शामिल है।
सर्वेक्षण रिपोर्ट का इंतजार
मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश की जानी है। इस विवाद ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में अहम भूमिका निभाएगा।
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