एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने सुनवाई के दौरान गवाहों को तलब किया और सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल को तय की है। साथ ही जज ने आरोपियों द्वारा पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया...
आजम परिवार की बढ़ी मुसीबतें : किसानों की जमीन कब्जाने के 22 मामलों में आरोप तय, 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
Apr 05, 2024 10:44
Apr 05, 2024 10:44
- जमीन की कीमत दिए बिना ही बैनामा कराने का आरोप
- आजम खां और उनके परिवार समेत 12 लोगों पर आरोप तय
कोर्ट ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र किया खारिज
बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शोभित बंसल ने सुनवाई के दौरान गवाहों को तलब किया और सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल को तय की है। साथ ही जज ने आरोपियों द्वारा पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इस दौरान सपा विधायक नसीर अहमद खां और लेखपाल आनंदवीर कोर्ट में पेश हुए, जबकि शेष आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
क्या है पूरा मामला
2019 में अजीमनगर थाना क्षेत्र के आलियागंज निवासी किसान हनीफ, जुम्मा, कल्लन, यासीन, रफीक, बंदे अली, नब्बू, भुल्लन, शरीफ, मुस्तकीन, अमीर आलम, नामे अली, अबरार, नजाकत, मतलूब, असरार, मोहम्मद आलिम, जाकिर ने अजीमनगर थाने में 27 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। जिनका आरोप था कि उनकी जमीनों को जबरन कब्जा कर, उनको बंधक बनाया गया और जमीन की कीमत दिए बिना ही बैनामा करा लिया गया।
एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई
मामले में सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, बेटे अदीब आजम, अब्दुल्ला आजम, बहन निखहत अखलाक, चमरौवा विधायक नसीर अहमद खां, तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, थानाध्यक्ष कुशलवीर सिंह, जकी उर रहमान सिद्दीकी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, फसी जैदी, लेखपाल आनंदवीर सिंह आरोपी हैं। सभी मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
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