फैमिली कोर्ट आगरा ने रामपुर पुलिस अधीक्षक और मेरठ कमिश्नर को सपा सासंद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भेजा है। पत्नी रूमाना परवीन को 10 हजार रुपये महीने का भरण पोषण देने के लिए कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया था।
सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की बढ़ीं मुश्किलें : फैमिली कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश, सांसदी पर भी लटकी तलवार
Oct 23, 2024 20:21
Oct 23, 2024 20:21
- रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
- कोर्ट ने रामपुर एसपी और मेरठ कमिश्नर को संपत्ति कुर्की का दिया आदेश
- फैमिली कोर्ट आगरा ने सपा सांसद पर आदेश के अवहेलना का लगाया आरोप
- पत्नी का खर्च न उठाना पड़ा भारी
बता दें कि फैमिली कोर्ट आगरा ने रामपुर पुलिस अधीक्षक और मेरठ कमिश्नर को सपा सासंद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भेजा है। पत्नी रूमाना परवीन को 10 हजार रुपये महीने का भरण पोषण देने के लिए कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया था। लेकिन सपा सांसद ने इस आदेश का पालन नहीं किया। प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट, आगरा ने रामपुर एसपी और मेरठ कमिश्नर के भेजे आदेश में कहा है कि सपा सांसद की दिल्ली की संपत्ति कुर्क की जाए। कुर्की के 20 दिन तक 5 लाख 30 हजार रुपये जमा नहीं करने पर कुर्क की गई संपत्ति में से उक्त राशि के बराबर भाग को बेचने का आदेश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति कुर्क करने को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति से सांसद की पत्नी को खर्चा दिया जाए। आपको बता दें कि मोहिबुल्लाह को पहले आदेश हुआ था कि वह अपनी पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण के लिये मासिक खर्चा दें. लेकिन उन्होंने यह आदेश नहीं माना. वे 5,30,000 रुपये देने में असफल रहे। बता दें कि अदालत का यह फैसला एक पारिवारिक विवाद में आया है। यह फैसला आगरा की फैमिली कोर्ट ने दिया है। मौजूदा मामले में सांसद को उनकी पत्नी रूमाना परवीन को हर महीने 10 हजार रुपये मेंटिनेंस देने का आदेश दिया था। जिस आदेश को उन्होंने नहीं माना।
सपा सांसद ने अदालत की अवहेलना की जिसके चलते उनके ऊपर पत्नी का 5.30 लाख रुपये बकाया है। इसके बाद फैमिली कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को सांसद की दिल्ली स्थित प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि कुर्की के 20 दिन बाद भी अगर गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता तो संपत्ति में से 5 लाख 30 हजार रुपये की राशि के बराबर हिस्सा बेचकर पत्नी और बेटे को दिया जाए।
बीजेपी नेता ने दायर की याचिका
सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ बीजेपी नेता घनश्याम लोधी ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी हलफनामे में नदवी ने गलत ब्योरा दिया है। लोधी का कहना है कि नदवी ने हलफनामे में शादी की जानकारी से लेकर अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए उनकी सांसदी खत्म की जानी चाहिए। इस मामले में 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई है।
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