उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चल रहे मंदिर-मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है...
संभल मंदिर-मस्जिद विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक
Jan 08, 2025 14:07
Jan 08, 2025 14:07
एक महीने के भीतर जवाब करना होगा दाखिल
हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पक्षकारों को चार हफ्ते में अपना जवाब देना होगा, जबकि मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।
25 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को तय की है और इसे फ्रेश केस के तौर पर सुना जाएगा। संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था।मुकदमे के जरिए शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होना बताया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे होने पर हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी।
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