अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर उचित प्रतिबंध हैं।
यूपी-बिहार में काबा पर नेहा राठौर को झटका : Highcourt ने FIR रद्द करने से इनकार किया, जानें पूरा मामला
Jun 08, 2024 13:10
Jun 08, 2024 13:10
आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं, उचित प्रतिबंध हैं : हाईकोर्ट
मीडियो रिपोर्ट की मानें तो हाईकोर्ट ने कहा कि, "याचिकाकर्ता ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो कार्टून अपलोड किया वह उस घटना के अनुरूप नहीं था, जो घटित हुई थी। आवेदक द्वारा अपनी मर्जी से कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई थीं। इसलिए यह अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने अभिव्यक्ति की आजादी के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्टून अपलोड किया था। " जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि हालांकि एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कार्टून में किसी विशेष पोशाक को जोड़ना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर उचित प्रतिबंध हैं।
विशेष विचारधारा को शामिल करना अनुच्छेद 19 (1) (ए) के दायरे में नहीं
उन्होंने कहा, "हालांकि एक कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कार्टून में किसी विशेष पोशाक को जोड़ना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता है। आवेदक का प्रयास बिना किसी आधार के किसी विशेष विचारधारा के समूह को शामिल करना था। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के दायरे में नहीं आता है। यहां तक कि व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंधित हो सकती है।
पिछले साल दर्ज हुआ था मुकदमा
भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह पर पिछले साल आईपीसी की धारा 153 ए (जाति, धर्म जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जब उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें एक व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर बैठे दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाया गया था। कार्टून में खाकी रंग का निक्कर भी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया गया था। यह राजनीतिक झुकाव को दिखाता है, जो कथित तौर पर बीजेपी का कार्यकर्ता था।
नेहा ने वकील ने दिए तर्क
नेहा सिंह राठौर के वकील अरुबेन्द्र सिंह परिहार ने हाईकोर्ट से एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 153 ए के तहत उन पर कोई अपराध नहीं बनता है। हालांकि, सरकारी वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि इस घटना से तनाव बढ़ा है और प्रवेश शुक्ला के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना चाहिए।
नेहा ने वकील ने स्वीकार किया पोशाक जोड़ी गई
15 मई के आदेश में, अदालत ने हा सिंह राठौर के वकील से पूछा कि क्या शुक्ला ने वही पोशाक पहनी हुई थी जो कार्टून में दिखाई गई थी। जिसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि आवेदक द्वारा अपलोड किया गया कार्टून वास्तविक घटना के अनुरूप नहीं था और इसमें कुछ ऐसी पोशाक शामिल की गई थी, जो घटना के समय आरोपी ने नहीं पहनी थी।"
विशेष विचारधारा को दर्शाने की कोशिश
कोर्ट ने कहा नेहा से पूछा कि आपने पोशाक क्यों जोड़ी...कोर्ट ने कहा, "विशेष पोशाक जोड़ना इस बात का संकेत था कि आवेदक यह बताना चाहती थीं कि अपराध एक विशेष विचारधारा से संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया था। इस प्रकार, यह सद्भाव को बाधित करने और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने का स्पष्ट मामला था।"इस प्रकार हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया।
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