पीपीएफ एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो सरकार द्वारा संचालित है, इसलिए इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है और इसके रिटर्न भी आकर्षक होते हैं। सामान्यत: पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल होती है। नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे...
Public Provident Fund : पीपीएफ के नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे
Sep 03, 2024 20:20
Sep 03, 2024 20:20
नाबालिग के खाते पर नई व्यवस्था
सरकार ने नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती, तब तक उसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट की तरह का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद पीपीएफ की सामान्य ब्याज दर लागू होगी। अकाउंट की मैच्योरिटी का कैलकुलेशन नाबालिग के 18 साल का होने की तिथि से किया जाएगा।
एनआरआई अकाउंट पर नया नियम
एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट पर भी नया नियम लागू किया गया है। अभी तक ऐसे अकाउंट्स को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज मिलता है, लेकिन 30 सितंबर, 2024 के बाद यह ब्याज दर घटकर शून्य हो जाएगी। एनआरआई को सलाह दी जाती है कि वे अपने अकाउंट की स्थिति को समझने के लिए एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।
एक से अधिक अकाउंट पर इंटरेस्ट की नई व्यवस्था
अगर किसी निवेशक ने एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट खोल रखे हैं, तो केवल प्राइमरी अकाउंट पर ही पीपीएफ की ब्याज दर लागू होगी। अतिरिक्त जमा किए गए पैसे को शून्य प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाया जाएगा, और दूसरे अकाउंट्स के बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
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