हाईकोर्ट ने यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका जनहित में दायर की गई थी, जिसमें यमुना नदी के तट पर धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी...
यमुना किनारे नहीं मना सकेंगे छठ : प्रतिबंध बरकरार, जहरीले पानी को देखते हुए हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Nov 06, 2024 17:03
Nov 06, 2024 17:03
याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने यमुना नदी के घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने को लेकर दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका जनहित में दायर की गई थी, जिसमें यमुना नदी के तट पर धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट का सुझावDelhi Chhath Puja row | A Public Interest Litigation (PIL) was filed in Delhi High Court challenging the government’s decision to ban celebrations on the banks of the Yamuna River.
— ANI (@ANI) November 6, 2024
The court, however, declined to issue any directions and stated that there are other ghats and… pic.twitter.com/jMhZox2arM
अदालत ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने के बजाय अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और साथ ही चेतावनी दी कि इस जहरीले पानी में स्नान करने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
छठ पूजा की व्यवस्था
बता दें छठ पूजा की तैयारी हर स्तर पर जारी है। दिल्ली सरकार ने एक हजार से अधिक घाटों पर छठ पूजा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं, जिनमें टेंट, लाइट्स, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा, कई घाटों पर मैथली-भोजपुरी अकादमी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, ताकि श्रद्धालु खुशी, सुकून और उल्लास के साथ आस्था के इस महापर्व को उत्साहपूर्वक मना सकें।
दिल्ली में कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश
दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर गुरुवार यानी 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर इस दिन छुट्टी देने का अनुरोध किया था, जिसे सीएम आतिशी ने मंजूरी दे दी।
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