किसानों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें तीन आईएएस-आईपीएस अफसरों के रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। बाद में यह नाम आरोप पत्र में हटा दिए गए थे।
चिटहेरा भूमि घोटाले में बड़ी खबर : गैंगस्टर यशपाल तोमर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, तीन महीनों में मुकदमे की सुनवाई पूरी होगी
May 15, 2024 23:56
May 15, 2024 23:56
ग्रामीणों के साथ की धोखाधड़ी
किसानों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें तीन आईएएस-आईपीएस अफसरों के रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। बाद में यह नाम आरोप पत्र में हटा दिए गए थे। अपराधों की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यशपाल तोमर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यशपाल गैंग ने कई ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी की और उनसे जबरन वसूली की। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति की निगरानी करने के लिए जमानत पर सुनवाई 3 महीने बाद रखी है। और कहा है कि इस स्तर पर अदालत जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है। यशपाल तोमर की जमानत याचिका का विरोध पीड़ित ग्रामीणों में से एक मिंटू भाटी द्वारा किया जा रहा था।
जनवरी 2022 में गिरफ्तार हुआ था यशपाल तोमर
एडवोकेट धनंजय जैन और शिकायतकर्ता प्रताप सिंह की ओर से एएस नाडकर्णी ने पैरवी की। वरिष्ठ वकील नाडकर्णी ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुनवाई में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट से भी संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स ने यशपाल तोमर को जनवरी 2022 में गिरफ़्तार किया था। वह तभी से जेल में है। एसटीएफ ने उसकी 153 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
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