दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर कड़ी आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण चार को लागू रखा है।
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन : सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रूख, ग्रैप की पाबंदियां 2 दिसंबर तक लागू
Nov 28, 2024 19:27
Nov 28, 2024 19:27
- दिल्ली पुलिस ट्रकों की एंट्री पर बैन लागू करने में नाकाम
- 2 दिसंबर तक ग्रैप-4 लागू
- हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल
2 दिसंबर तक ग्रैप-4 लागू
कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 दिसंबर तक ग्रैप-4 लागू रहेगा और इस दौरान सिर्फ स्कूलों को खोले जाने की अनुमति होगी। इस बीच, कमीशन मीटिंग करेगा और सुझाव देगा कि कैसे ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या 2 में बदलाव किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में ग्रैप-4 से कम स्टेज पर बदलाव होता है, तो यह जरूरी नहीं कि सभी ग्रैप-4 की पाबंदियां हटाई जाएं।
प्रदूषण पर SC सख्त
इसके अलावा, कोर्ट ने पंजाब की एक मीडिया रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया, जिसमें कथित तौर पर एक लैंड रिकॉर्ड अफसर और संगरूर ब्लॉक पटवारी यूनियन प्रेसिडेंट किसानों को यह सलाह दे रहे थे कि वे 4 बजे के बाद पराली जलाएं ताकि वह सैटेलाइट की नजरों से बच जाए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अधिकारियों की नाकामी को लेकर कड़ा रुख अपनाया।
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