दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग पर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है...
क्या पटपड़गंज से चुनाव लड़ पायेंगे अवध ओझा? केजरीवाल ने उठाए गंभीर सवाल, जानिए पूरा मामला
Jan 13, 2025 13:48
Jan 13, 2025 13:48
क्या है पूरा मामला?
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अवध ओझा का नाम पहले ग्रेटर नोएडा की मतदाता सूची में दर्ज था। दिल्ली में अपने मतदान अधिकार को स्थानांतरित कराने के लिए अवध ओझा ने 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भरकर आवेदन दिया। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बाद में पता चला कि उन्हें फॉर्म 6 के बजाय फॉर्म 8 भरना होगा। उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 जमा कर दिया, जो चुनाव आयोग के मैनुअल के अनुसार नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक स्वीकार्य होना चाहिए था। इसी नियम के आधार पर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी थी। केजरीवाल ने बताया कि पहले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने भी इस तारीख को मान्य किया था। लेकिन, 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने अपना आदेश बदलते हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी घोषित कर दी। इससे अवध ओझा का वोट ट्रांसफर रुक गया और उनके पटपड़गंज से चुनाव लड़ने पर सवालिया निशान लग गया।
अरविंद केजरीवाल का आरोप
अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अवध ओझा को जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह बदलाव किया गया। उन्होंने कहा, "यह न्याय के खिलाफ है। जब तक 7 जनवरी की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित थी। अवध ओझा ने नियमों का पालन करते हुए आवेदन जमा कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा अचानक तिथि बदल देना एक साजिश जैसा प्रतीत होता है।" केजरीवाल ने मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह दोपहर 3 बजे चीफ इलेक्शन कमिशन के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे।
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