अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता।
केजरीवाल को बड़ा झटका : दलील हुई खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- किसी को विशेषाधिकार नहीं मिल सकता
Apr 09, 2024 16:33
Apr 09, 2024 16:33
- अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज
- हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया सही
- कोर्ट बोला- विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता
हाईकोर्ट ने पूछा- चुनाव के समय गिरफ्तारी होती तो?
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला पढ़ते हुए कहा कि रिमांड और गिरफ्तारी पर विचार करते हुए केजरीवाल के केस की भी जांच करनी होगी। इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तारी हुई। अगर यह गिरफ्तारी चुनाव के दौरान होती, तो क्या यह ठीक होता? गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी खुद तय करती है। जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। जांच के दौरान एजेंसी किसी के भी घर जा सकती है।
#WATCH | On Delhi CM Arvind Kejriwal's plea challenging his arrest by ED dismissed by Delhi High Court, ASG SV Raju, representing the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case says, "Today the judge gave the judgement after seeing all the evidence and the court also… pic.twitter.com/vA608tfEpb
— ANI (@ANI) April 9, 2024
'जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं'
हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में कहा कि यह ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। केजरीवाल ने सरकारी गवाहों के बयान पर भी सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल के पास ये अधिकार है की वह गवाहों को क्रॉस कर सकें। लेकिन निचली अदालत में न की हाई कोर्ट में।
दूसरे मामले में भी आएगा फैसला
अरविंद केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी मंगलवार को ही फैसला आना है। यह मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इस याचिका में केजरीवाल ने अपने वकील से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि अभी तक सिर्फ हफ्ते में दो बार मुलाकात हो रही है, लेकिन उन्हें हफ्ते में 5 बार वकील से मिलने दिया जाए। वहीं दिल्ली के शराब घोटाले से जड़े धन शोधन के मामले में के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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