लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने अपने खिलाफ की गई अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले की सुनवाई करते हुए एक्स कॉर्प और गूगल इंक को सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला : गूगल और X को ओम बिरला की बेटी के खिलाफ सारे पोस्ट हटाने के निर्देश, अंजलि पर लगा था ये आरोप
Jul 23, 2024 20:31
Jul 23, 2024 20:31
- अपमानजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश
- गलत तरीके से यूपीएससी परीक्षा पास करने का लगा था आरोप
24 घंटे के अंदर पोस्ट हटाने के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। अगर शिकायतकर्ता को ऐसे किसी पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसे 'एक्स' और 'गूगल' को सूचित करेगी। उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर 'एक्स', 'गूगल', केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
अंजलि पर लगाया गया था ये आरोप
अधिकारी ने मांग की है कि उन सोशल मीडिया पोस्टों को हटा दिया जाए, जिनमें एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली थी। उनके वकीलों ने यह दावा किया कि उन्होंने सीएसई परीक्षा के लिए उपस्थित होकर 2019 की समेकित आरक्षित सूची में चयनित हुई थीं। इसके बाद, उन्हें आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में नियुक्ति मिली थी।
Also Read
19 Sep 2024 11:13 PM
रामपुर-काठगोदाम रेलवे रूट पर एक बड़ी दुर्घटना को टालते हुए लोको पायलट की सूझबूझ ने एक संभावित हादसे से यात्रियों की जान बचा ली। बुधवार रात रुद्रपुर के पास रेलवे ट्रैक पर सात मीटर लंबा बिजली का खंभा रखकर काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई। और पढ़ें