केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी खारिज : हाईकोर्ट बोला- हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर

हाईकोर्ट बोला- हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर
UPT | केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी खारिज

Mar 28, 2024 13:55

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया है।

Mar 28, 2024 13:55

Short Highlights
  • केजरीवाल को हटाने की अर्जी खारिज
  • सीएम पद से हटाने की लगी थी याचिका
  • हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया
New Delhi : अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया है। गुरुवार को इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने के इंकार कर दिया है। इस टिप्पणी के बाद ही गेंद अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पाले में आ गई है।

कार्यपालिका का बताया मामला
दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने मामले में दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि 'इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये मामला कार्यपालिका को देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।' कोर्ट के फैसले के बाद ही अब माना जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जल्द ही इस मामले में कोई फैसला ले सकते हैं।

आज खत्म हो रही है रिमांड
अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली रिमांड आज खत्म हो रही है। इस मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की टीम उन्हें लेकर कोर्ट में पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं।
 
रिमांड को केजरीवाल ने दी थी चुनौती
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 12 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में धन शोधन का आरोप है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। लेकिन 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इंकार कर दिया और ईडी को 2 अप्रैल तक केजरीवाल की अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।

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