अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की अर्जी खारिज : हाईकोर्ट बोला- हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर
Mar 28, 2024 13:55
Mar 28, 2024 13:55
- केजरीवाल को हटाने की अर्जी खारिज
- सीएम पद से हटाने की लगी थी याचिका
- हाईकोर्ट ने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया
कार्यपालिका का बताया मामला
दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने मामले में दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि 'इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये मामला कार्यपालिका को देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।' कोर्ट के फैसले के बाद ही अब माना जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जल्द ही इस मामले में कोई फैसला ले सकते हैं।
आज खत्म हो रही है रिमांड
अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली रिमांड आज खत्म हो रही है। इस मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की टीम उन्हें लेकर कोर्ट में पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल की रिमांड मांग सकती है। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं।
#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal brought to Rouse Avenue court at the end of his ED custody in liquor policy case pic.twitter.com/tG7N9GrIK1
— ANI (@ANI) March 28, 2024
रिमांड को केजरीवाल ने दी थी चुनौती
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 12 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में धन शोधन का आरोप है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। लेकिन 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इंकार कर दिया और ईडी को 2 अप्रैल तक केजरीवाल की अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
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