कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 27.74 करोड़ सदस्यों को बड़ी राहत प्रदान की है। ईपीएफओ ने अपनी 'ईज ऑफ लिविंग' यानी जीवनयापन में आसानी लाने की पहल के तहत अग्रिम राशि के दावों के ऑटो-मोड निपटान का दायरा बढ़ा दिया है। अब शिक्षा, विवाह और...
ईपीएफओ खाता धारकों के लिए खुशखबरी : शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम राशि के दावों का ऑटो-मोड निपटान किया शुरू
May 14, 2024 19:49
May 14, 2024 19:49
यह होगी सुविधा
बता दें कि पहले यह सुविधा केवल बीमारी के लिए अग्रिम राशि के दावों के मामले में थी। हाल ही में, ईपीएफओ सदस्य अनिरुद्ध प्रसाद ने 9 मई को बीमारी के लिए अग्रिम राशि का दावा किया था। उनके दावे का निपटान महज तीन दिनों में हो गया और 11 मई को 92,143 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया। इस नए विस्तार के बाद, ईपीएफ योजना 1952 के अनुच्छेद 68के (शिक्षा और विवाह) और 68बी (आवास) के तहत आने वाले सभी दावे ऑटो-मोड से निपटाए जाएंगे। इसके अलावा, ऑटो-मोड निपटान की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कदम से ईपीएफओ के करोड़ों सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
क्या है ऑटो-मोड निपटान प्रक्रिया
ऑटो-निपटान या स्वत:-निपटान के तहत पूरी प्रक्रिया आईटी प्रणाली द्वारा मानवीय हस्तक्षेप के बिना संचालित होती है। केवाईसी, पात्रता और बैंक सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के बाद ही दावों को भुगतान के लिए संसाधित किया जाता है। नतीजतन, ऐसे अग्रिमों के दावा निपटान की अवधि घटकर 3-4 दिन के भीतर हो जाती है। ऑटो दावों के दायरे का विस्तार शिक्षा, विवाह और आवास जैसे उद्देश्यों के साथ बढ़ाए जाने से सदस्यों को कम समय में अपने धन का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। वे अपनी जरूरतों को तत्काल पूरा कर सकेंगे। यह पहल 6 मई 2024 को पूरे भारत में शुरू की गई और तब से ईपीएफओ ने इसके माध्यम से 45.95 करोड़ रुपये के 13,011 मामलों को मंजूरी दे दी है।
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