GRAP-4 Stage : दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 स्टेज की पाबंदियां खत्म, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 स्टेज की पाबंदियां खत्म, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
UPT | दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 स्टेज की पाबंदियां खत्म

Dec 24, 2024 19:08

प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली और एनसीआर में लगाई गई ग्रैप नियमों में छूट दी गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-4 को रद्द करने का फैसला किया गया है।

Dec 24, 2024 19:08

New Delhi News : प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली और एनसीआर में लगाई गई ग्रैप नियमों में छूट दी गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-4 को रद्द करने का फैसला किया गया है। अब केवल ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।

ये पाबंदियां लगाई गई थीं ग्रैप-4 में 
  • दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई थी।
  • दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट दी गई थी। 
  • एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी थी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं थी और सरकार की ओर से अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन के उपयोग पर थी रोक। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई थी। 
  • एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर थी रोक। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई थी। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते थे।
  • निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। 
  • डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध
  • एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट देने का था प्रावधान। 
  • राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती थी।

ग्रैप-3 के तहत इन कार्य पर पाबंदी रहेगी 
  • पूरे एनसीआर में धूल पैदा करने वाली व वायु प्रदूषण फैलाने वाली सीएंडडी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
  • बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम।
  • पाइलिंग कार्य, सभी विध्वंस कार्य।
  • ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबलिंग आदि बिछाना।
  • ईंट/चिनाई कार्य।
  • परियोजना स्थलों के भीतर व बाहर कहीं भी सीमेंट, फ्लाई-ऐश, ईंट, रेत, पत्थर आदि जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्रियों का स्थानांतरण, लोडिंग/अनलोडिंग।
  • कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही।
  • विध्वंस अपशिष्ट का कोई भी परिवहन।
  • प्रमुख वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य, हालांकि, एमईपी (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग) कार्यों के लिए छोटी वेल्डिंग गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
  • सड़क निर्माण गतिविधियां और प्रमुख मरम्मत।

नए नियम जोड़े गए 
  • एनसीआर से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सीएनजी बसों और बीएस-6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है।
  • बीएस-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के मीडियम गुड्स वीकल (एमजीवी) अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान लेकर आ रहे एमजीवी को इसमें छूट दी गई है।
  • बीएस-3 और इससे नीचे के मीडियम गुड्स करियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। जरूरी सामान से जुड़े वाहनों इसमें शामिल नहीं हैं।

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