Kanwar Yatra 2024 : यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य

यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य
UPT | हरिद्वार एसएसपी

Jul 19, 2024 14:57

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपना नाम और रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा।

Jul 19, 2024 14:57

Short Highlights
  • उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर नियम लागु
  • ढाबों में प्याज-लहसुन और मांसाहार पर प्रतिबंध
Kanwar Yatra 2024 : उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लागू किया है। उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को होटल और ढाबे वालों को रेट लिस्ट के साथ ही अपना नाम भी लिखना होगा। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने रेस्तरां मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश जारी किया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोबाल ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर जो होटल, ढाबे, रेस्तरां हैं या जो रेड़ी-पटरी वाले हैं उन्हें उनके मालिक का नाम अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

बता दें कि बीते दिनों हरिद्वार में कुछ संगठनों ने पुलिस के सामने मांग उठाई थी कि कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों को कोई परेशानी न हो इसके लिए दुकानदार दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखें। जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया है।

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोबाल ने इस नियम की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पहल उत्तर प्रदेश में लागू किए गए समान नियम के अनुरूप है और इससे कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा में मदद मिलने की उम्मीद है।

ढाबों में प्याज-लहसुन और मांसाहार पर प्रतिबंध
मंगलौर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान एक ढाबे पर लहसुन और प्याज युक्त भोजन परोसे जाने से उत्पन्न विवाद के बाद, स्थानीय पुलिस ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस ने क्षेत्र के सभी ढाबा और होटल संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि कांवड़ यात्रा की अवधि में लहसुन और प्याज का उपयोग भोजन में नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यात्रियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान  
यह निर्णय कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के उद्देश्य से लिया गया है। पुलिस ने सभी खाद्य व्यवसायियों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यह कदम स्थानीय प्रशासन द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और यात्रियों के लिए एक सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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