राज्य सरकारें सख्त : यूपी के बाद इस प्रदेश में बना पेपर लीक के खिलाफ कानून, जानिए खास बातें...

यूपी के बाद इस प्रदेश में बना पेपर लीक के खिलाफ कानून, जानिए खास बातें...
UPT | nitish kumar

Jul 24, 2024 17:42

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अब पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक नया कानून बना दिया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है...

Jul 24, 2024 17:42

UPT Desk News : यूपी समेत देशभर में पेपर की समस्या को देखते हुए अब राज्यों की सरकारें सख्त नजर आ रही हैं। वे पेपर लीक के खिलाफ कानून लागू कर रहीं हैं। बीते महीने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक रोकने के लिए कानून पास किया गया। इसके साथ ही अब बिहार में भी पेपर लीक खिलाफ कानून लाया गया है। 

बिहार ने भी बनाए कानून
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अब पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए एक नया कानून बना दिया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल (बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक) पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का मिलेगी। इसमें दस साल की सजा और एक करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी प्रावधान है।

बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक की खास बातें...
  • पेपर लीक करने के आरोपी को दस साल की सजा होगी। 
  • एक करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी प्रावधान। 
  • अरुणाचल प्रदेश में भी पेपर लीक के खिलाफ कानून। 

ये है अरुणाचल का कानून
उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने भी पेपर लीक खिलाफ कड़ा कदम उठाया। बता दें कि विधानसभा में मंगलवार (23 जुलाई) को सर्वसम्मति से अरुणाचल प्रदेश परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक पारित कर दिया। यह विधेयक केंद्र और अन्य राज्यों द्वारा पारित इसी तरह के कानूनों के अनुरूप है। इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने या गलत साधनों का उपयोग करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी या गलत साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं
  • ऐसे काम में शामिल गैंग के लोगों पर 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 
  • उनसे परीक्षा आयोजित करने की आनुपातिक लागत भी वसूली जा सकती है।
  • संगठित अपराध में शामिल व्यक्तियों को 10 साल तक की सजा और एक करोड़ जुर्माना। 
  • संगठित अपराध में शामिल संस्थानों की संपत्ति जब्त की जाएगी।

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