BIG BREAKING : बुलडोजर कार्रवाई पर ‘सुप्रीम’ रोक, सर्वोच्च न्यायालय के इजाजत के बगैर नहीं होगा एक्शन

बुलडोजर कार्रवाई पर ‘सुप्रीम’ रोक, सर्वोच्च न्यायालय के इजाजत के बगैर नहीं होगा एक्शन
UPT | supreme court

Sep 17, 2024 15:27

इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश अवैध निर्माणों पर लागू नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी...

Sep 17, 2024 15:27

New Delhi news: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूरे देश में 1 अक्टूबर तक किसी भी इमारत को बिना अदालत की अनुमति के ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी
इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश अवैध निर्माणों पर लागू नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। 

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की गई। जमीयत का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा शासित राज्यों में मुसलमानों को लक्षित कर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।

2 सितंबर को पहली बार सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है? कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए, जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे।

'अतिक्रमण को संरक्षण नहीं'
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। संबंधित पक्षों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि पूरे देश के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किए जा सकें। कोर्ट ने टिप्पणी की, "किसी व्यक्ति का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर उसके पिता का घर ध्वस्त करना सही कार्रवाई नहीं है।"

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