एनसीआर में ग्रैप 4 लागू रहेगा : सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई, स्कूल खोलने पर दो दिन में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई, स्कूल खोलने पर दो दिन में जवाब मांगा
UPT | प्रतिकात्मक तस्वीर

Nov 25, 2024 19:07

एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। सोमवार (25 नवंबर) को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा...

Nov 25, 2024 19:07

New Delhi News : एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। सोमवार (25 नवंबर) को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा। वहीं, स्कूलों के खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी से कहा कि वह अगले दिन तक यह तय करे कि स्कूल खोले जा सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार (28 नवंबर) को होगी।

इन समस्याओं पर करना होगा विचार
कोर्ट ने कमेटी से प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए विकल्पों पर विचार करने को कहा, ताकि यह तय किया जा सके कि शिक्षण संस्थान कैसे खोले जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि लाखों बच्चे जिनके लिए स्कूल बंद होने के कारण मिड डे मील भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनके लिए जल्द ही समाधान निकाला जाए। साथ ही, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस शुरू की जा सकती हैं या नहीं, इसका भी आकलन किया जाए।

ग्रैप-4 को लेकर क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप-4 के बारे में स्पष्ट किया कि जब तक प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं होता, तब तक वे ग्रैप-3 में बदलाव पर विचार नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों के बंद होने से मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, इसलिए राज्य सरकारें उन्हें लेबर सेस के तहत जमा किए गए पैसे से सहायता प्रदान करें। आंकड़ों के अनुसार, 20 से 23 नवंबर तक दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण स्तर 300 से 419 के बीच रहा है।

वाहनों की चेकिंग में भारी चूक
इस दौरान कोर्ट ने वाहनों की चेकिंग में गंभीर चूक का भी जिक्र किया। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में यह बताया गया कि पिछले आदेश के बाद पुलिस को कई एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया गया था, लेकिन पहले पुलिस को स्पष्ट निर्देश नहीं थे कि किस तरह के वाहनों को रोकना है और किसे नहीं। ऐसे में ग्रैप 4 के बावजूद नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, जो एक बड़ी चूक मानी जा रही है।

कोर्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वाहनों की चेकिंग और अन्य जरूरी कदमों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदूषण के स्तर में सुधार होने तक कड़े उपाय जारी रहें।

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