कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की है।
पश्चिम बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : चीफ जस्टिस ने की सख्त टिप्पणी, नेशनल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय
Aug 20, 2024 13:23
Aug 20, 2024 13:23
- सुप्रीम कोर्ट की विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील
- पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी
बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि आखिरकार एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई? कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा, कोर्ट ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।
नेशनल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय
कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने ऐलान किया कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों का विरोध-प्रदर्शन जारी है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया है। यह टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में काम करेगा और इसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा।
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