पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत प्रदान की गई है। यह निर्णय लंबे समय से चल रहे विवादास्पद मामले में एक नया मोड़ है। न्यायालय ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें...
लखीमपुर-खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी जमानत, दिल्ली या लखनऊ में रहने का आदेश
Jul 22, 2024 12:42
Jul 22, 2024 12:42
- लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है
- पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत प्रदान की गई है
- आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में ही रहना होगा
इस मामले में हुई सुनवाई
दरअसल, यह घटना अक्टूबर 2021 में हुई थी, जब किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कुल आठ लोगों की जान गई थी। घटना के अनुसार, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा के बैठे होने का आरोप है। इसके बाद की हिंसा में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की भी मृत्यु हो गई थी। आशीष मिश्रा को इस घटना के छह दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
कई शर्तों के साथ मिली थी जमानत
गौरतलब है कि पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें कई शर्तें शामिल थीं। इनमें उत्तर प्रदेश छोड़ना, दिल्ली या एनसीआर में न रहना, अपने स्थान की जानकारी अदालत को देना और गवाहों को प्रभावित न करना शामिल था। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना पड़ा था।
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