सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है?...
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : 'कोई दोषी भी है तो घर नहीं गिरा सकते...', जमीयत ने की थी ये मांग
Sep 02, 2024 19:29
Sep 02, 2024 19:29
प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा, "अगर कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।"
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका
दरअसल सुप्रीम कोर्ट जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें आरोप है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट दे सकती है गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। हम पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई।
Also Read
15 Oct 2024 06:21 PM
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता के चलते किसी भी छात्र को मेडिकल की पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता। और पढ़ें