अडानी-हिंडनबर्ग केस : सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, मामले की जांच SIT को देने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, मामले की जांच SIT को देने से किया इंकार
UP Times | अडानी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jan 03, 2024 14:49

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी को देने से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने सेबी को जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया है।

Jan 03, 2024 14:49

Short Highlights
  • अडानी-हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • सेबी को जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया
  • 24 नवंबर को सुरक्षित रखा था कोर्ट ने फैसला
New Delhi: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बुधवार को अडानी-हिंडनबर्ग केस में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी को देने से इंकार कर दिया, साथ ही बचे हुए दो मामलों की जांच के लिए सेबी को 3 महीने का और वक्त दिया है। पिछले साल 24 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अडानी ने फैसले को बताया- सत्य की जीत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अडानी ग्रुप की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद गौतम अडानी ने लिखा- 'कोर्ट का फैसला बताता है कि यह सत्य की जीत है। सत्यमेव जयते।' इस मामले में फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनाया है।

सेबी की जांच से संतुष्ट दिखा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद कोर्ट सेबी की जांच से संतुष्ट दिखाई दिया। कोर्ट ने कहा कि सेबी की रिपोर्ट में कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि किसी प्रकार का संदेह हो। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई थी कि सेबी की गतिविधियां संदिग्ध हैं।

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