केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को एक राहत प्रदान की है। मोदी सरकार ने हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार अब वाहन चालकों को 20 किलोमीटर...
Toll Tax Rule Update : नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में मिलेगी राहत, 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर नहीं देना होगा शुल्क
Sep 10, 2024 16:53
Sep 10, 2024 16:53
नए नियमों से मिलेगी राहत
अभीतक वाहन चालकों को नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय विभिन्न टोल टैक्सों का सामना करना पड़ता था। जिससे छोटी दूरी की यात्रा करने पर भी शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत यदि यात्रा की दूरी 20 किलोमीटर के दायरे में रहती है तो इस अवधि के दौरान टोल टैक्स से मुक्त रखा जाएगा। इसका मतलब है कि यदि यात्रा की दूरी इससे अधिक होती है तभी वाहन चालक से टोल शुल्क लिया जाएगा।
सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस नई नीति को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि 'राष्ट्रीय परमिट वाहन' के अलावा अन्य किसी भी यांत्रिक वाहन का चालक, स्वामी या प्रभारी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग का उपयोग करता है तो उसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क दिया जाएगा।
इस अधिसूचना में किए गए संशोधन
इस अधिसूचना के माध्यम से 'नेशनल हाईवे शुल्क नियम, 2008' में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य टोल संग्रहण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इससे टोल टैक्स की गणना और संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार होगा और वाहन चालकों को एक स्पष्ट और सटीक शुल्क ढांचा प्रदान किया जाएगा।
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