इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है की पीसीएस जे मेंस की उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाए और शास्क्ष के तौर पर कोर्ट में 1जुलाई को पेश करें।
Prayagraj News : हाईकोर्ट का आदेश, पीसीएस-जे मेंस की 18,042 कॉपियों की दोबारा जांच करे आयोग
Jun 08, 2024 13:28
Jun 08, 2024 13:28
- 3019 अभ्यार्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा रही है।
- हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि तय की है।
- याची के छह प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट में प्रस्तुत करनी है।
ये है पूरा मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही है। आयोग ने ये बात मानी है कि पूरी सतर्कता के बाद भी गलती हो सकती है। यदि ऐसा हुआ है तो उसे सुधारा जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विभु राय ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आयोग को याची के छह प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा था। आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यार्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा रही है।
एक जुलाई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की है। आयोग के कहने पर उसे समय देते हुए 1 जुलाई को उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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