सुनवाई के बहस के लिए दिए गए अतरिक्त समय में मुस्लिम पक्ष ने सिविल कोर्ट के न्यायमित्र की नियुक्ति करने के अधिकार पर आपत्ति जताई...
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी, न्यायमित्र की नियुक्ति पर मस्जिद पक्ष ने जतायी आपत्ति
Jun 07, 2024 07:15
Jun 07, 2024 07:15
मुस्लिम पक्ष ने मांगा था समय
दोनों पक्ष की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट अपना फ़ैसला पहले ही सुरक्षित कर चुका है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। इस बीच ईदगाह मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय से और समय देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि न्याय सिर्फ मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए।
मस्जिद पक्ष ने जतायी आपत्ति
दरअसल, कोर्ट ने 4 जून को मुस्लिम पक्ष को दलील रखने के लिए समय दिया था। बाद में मुस्लिम पक्ष ने 5 जून के बाद का समय देने का अनुरोध किया। इस पर 6 जून को कोर्ट ने तिथि निर्धारित की। गुरुवार को मुस्लिम पक्ष ने न्यायमित्र की नियुक्ति पर आपत्ति जताई। कहा कि न्यायमित्र की नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।
हिंदू पक्ष ने क्या कहा
इस मामले में हिंदू पक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायमित्र की नियुक्ति न्यायालय का विवेकाधिकार का विषय है। इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को जुर्माना सहित खारिज किया जाए।
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