इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में आरोपी बनाई गई। बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन को सशर्त जमानत दे दिया है।
पारुल सोलोमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत : RO-ARO पेपर लीक मामले में मिली जमानत, 26 सितंबर को किया था गिरफ्तार
Oct 23, 2024 12:47
Oct 23, 2024 12:47
पेपर लीक मामले में भेजा जेल
26 सितंबर को पारुल सोलोमन को एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनका नाम एक शिक्षक के बयान के आधार पर इस मामले में शामिल किया गया। पारुल के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं और उन्हें फंसाया गया है। याची ने 2 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 324(4), 333, 74, 76, 351(2), 309(4) के तहत स्कूल प्रबंधन के सदस्यों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रबंधन ने जबरदस्ती कर उन्हें प्रिंसिपल पद से हटाया और उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर बदसुलूकी की।
मीडिया के सामने सुनाई थी आपबीती
पारुल सोलोमन को बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल की कुर्सी से दो महीने पहले हटा दिया गया था और उन्होंने तब चार्ज नहीं सौंपा था। इस स्थिति के बाद बिशप मॉरिस एडगर दान के साथ स्कूल पहुंचे, जहां अन्य लोगों ने जबरन पारुल को कुर्सी से घसीटकर हटा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। इसके बाद, पारुल ने बिशप और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उस समय मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी आपबीती साझा की थी।
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