इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : निजी मेडिकल कॉलेजों का शुल्क 4 सप्ताह में हो तय, इन अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश

निजी मेडिकल कॉलेजों का शुल्क 4 सप्ताह में हो तय, इन अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश
UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Aug 18, 2024 14:38

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैर सहायता प्राप्त और संबद्ध निजी मेडिकल कॉलेजों के 2024-25 सत्र के लिए शुल्क निर्धारण का आदेश जारी किया है...

Aug 18, 2024 14:38

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों के शुल्क निर्धारण पर सख्ती दिखाते हुए फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैर सहायता प्राप्त और संबद्ध निजी मेडिकल कॉलेजों के 2024-25 सत्र के लिए शुल्क निर्धारण का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। इसके साथ ही, मुख्य सचिव को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने शुल्क निर्धारण समिति के गठन में विलंब किया।

शासनादेश को किया निरस्त
यह निर्णय न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यूपी अन-एडेड मेडिकल एंड अलॉयड साइंस कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन और 17 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने राज्य सरकार के 11 जुलाई 2024 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत इन कॉलेजों के लिए सत्र 2023-24 में निर्धारित शुल्क को 2024-25 के लिए बढ़ा दिया गया था।

सरकार ने किया याचिका का विरोध
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर और अमित जायसवाल ने तर्क किया कि राज्य सरकार को शुल्क निर्धारण के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना था कि केवल शुल्क निर्धारण समिति ही विचार-विमर्श के बाद शुल्क निर्धारित कर सकती है। इसके विपरीत, सरकार ने याचिका का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर लिया फैसला
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुल्क निर्धारण समिति को निर्देश दिया कि वह याची संस्थानों के लिए सत्र 2024-25 के शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करे। इसके साथ ही, संस्थानों को एक सप्ताह के भीतर शुल्क वृद्धि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार छह महीने पहले ही शुल्क का निर्धारण हो जाना चाहिए था, लेकिन इस अवधि में निर्धारण समिति का गठन ही नहीं किया गया।

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