राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
UPT | राहुल गांधी

Sep 26, 2024 13:55

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे विवाद पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खास तौर पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर याचिका पर जवाब मांगा है।

Sep 26, 2024 13:55

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठे विवाद पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने विशेष रूप से नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत दायर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है।

मामले की सुनवाई
इस मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता पर प्रश्न उठाए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

कर्नाटक के कार्यकर्ता का दावा
एस विग्नेश ने 12 सितंबर को अपनी जनहित याचिका में यह दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे पर गहन जांच की है और उन्हें गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। विग्नेश ने सीबीआई जांच की मांग के साथ-साथ राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी अपील की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि उसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में विस्तार से जांच की है और उसके पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी वास्तव में ब्रिटिश नागरिक हैं।

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर उठे सवाल
याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस स्थिति में राहुल गांधी को भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और वे लोकसभा के सदस्य के रूप में भी नहीं रह सकते। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग भी की है और कहा है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर पहले ही सक्षम अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

कोर्ट के निर्देश
कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर सक्षम अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं। न्यायालय ने इस मुद्दे पर उचित जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से यह जानकारी प्राप्त करने को कहा कि क्या याचिकाकर्ता की शिकायत गृह मंत्रालय तक पहुंची है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

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राहुल गांधी की नागरिकता पर पहले उठ चुके हैं सवाल
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी कई बार इस मुद्दे को राजनीतिक मंचों पर उठाया गया है। 2019 में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी इसी तरह के सवाल उठाए थे और गृह मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि किसी कंपनी के फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताना यह नहीं दर्शाता कि वे वास्तव में ब्रिटिश नागरिक हैं।

सुब्रह्मण्यम स्वामी का मामला
इस वर्ष अगस्त में, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी। स्वामी ने कहा है कि उनके पास इस संबंध में पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर अदालत उचित कार्रवाई करेगी।

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया
राहुल की नागरिकता पर सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पूछी गई जानकारी पर केंद्र सरकार ने कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि RTI अधिनियम की धारा 8 (1) (एच) और (जे) के तहत कोई खुलासा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी।

कांग्रेस और प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया
राहुल गांधी की नागरिकता पर उठे सवालों का कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने खंडन किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह केवल ध्यान भटकाने की एक कोशिश है और यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह के मुद्दों के जरिए जनता के सामने अपने वास्तविक मुद्दों से भाग रही है।

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